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Shimla News: मारपीट और धमकी मामले में आरोपी युवक बरी

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 11:55 PM IST
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शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2018 के मारपीट, धमकी और दुकान में तोड़फोड़ के मामले में मशोबरा निवासी अनिल कुमार को सबूतों के अभाव से बरी कर दिया है। सह आरोपी खेमराज उर्फ जगदीश ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही उसके निधन के बाद पहले की समाप्त हो चुकी थी। मामला 17 मई 2018 को ढली थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने दोनों आरोपियों पर दुकान में घुसकर धमकाने, मारपीट करने और सामान तोड़ने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 451, 427 और 506 के तहत चालान पेश किया था। अदालत ने फैसले में कहा कि प्रमुख व स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया। शिकायतकर्ता के बयान में भी कई विरोधाभास पाए गए। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित को चोटों के प्रमाणित होने के बावजूद हमलावर की पहचान संदेह से परे साबित नहीं हो सकी। गवाहों की असंगतियों और ठोस सबूतों के अभाव में अदालत ने अभियोजन को विफल मानते हुए अनिल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। संवाद
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