Himachal: 30 साल तक नहीं लिया जमीन का कब्जा, सीएसआईआर ने मालिकाना हक खोया
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 07 Mar 2026 05:00 AM IST
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सार
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अधिग्रहण के बाद भी विभाग 30 वर्षों तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं लेता है, तो वहां रह रहे लोग प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक के हकदार हो जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला