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Himachal News: हिमाचल में खनिज ढोने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट शुल्क लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 27 Apr 2026 06:54 PM IST
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सार

सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनिज लेकर राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट संचालन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू कर दिया है।

Himachal: Check Post Fee Imposed on Mineral-Transporting Vehicles; Govt Issues Notification
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनिज लेकर राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट संचालन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू कर दिया है। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों की जांच के लिए चेक पोस्ट पर यह शुल्क लिया जाएगा। इसके तहत ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1000 रुपये, सिंगल एक्सल वाहनों से 1500 रुपये और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपये प्रति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आरडी नजीम की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ खनिजों के परिवहन और भंडारण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार विभाग द्वारा वाहन मालिकों और चालकों को एक कन्फर्मेशन रसीद भी जारी की जाएगी, जो राज्य में प्रवेश के दौरान अनिवार्य होगी।

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