हिमाचल: आगामी निर्देशों तक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रोक रहेगी जारी, सरकार ने लिया फैसला
जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में आगे के निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक किसी भी राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के तबादले का आदेश नहीं दिया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर आगामी निर्देशों पर रोक जारी रहेगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी मंडलायुक्त, उपायुक्त, बोर्डों-निगमों के प्रबंध निदेशक सहित विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि इस विभाग के 6 अप्रैल को जारी पत्र में सभी राज्य सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस संबंध में यह पुनः दोहराया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिबंध लागू रहेगा।
तबादले का आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्व विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं
जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में आगे के निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक किसी भी राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के तबादले का आदेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के तबादले का आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्व विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं दिया जाएगा। यह कार्य व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इनमें समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं।
निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा: सरकार
कार्मिक विभाग ने सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का अक्षरशः और पूर्ण भावना के साथ कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इन निर्देशों को तत्काल सभी अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाया जाए और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी में लाया जाए। इन निर्देशों से किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
पहले 31 मार्च तक के लिए हटाई थी रोक
गौरतलब है कि सरकार ने 13 जनवरी 2026 को क्लास सी और डी कर्मचारियों (शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण काडर को छोड़कर) के तबादलों पर लगी रोक को 31 मार्च 2026 तक के लिए हटाया गया था। इस के बाद 6 अप्रैल से तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। अब शहरी निकाय व पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद भी तबादलों पर रोक को जारी रखा या है। विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मामलों में तबादलों की अनुमति दी जा सकती है।