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हिमाचल: पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 17 Dec 2025 10:55 AM IST
सार

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने इस मामले में संबंधित विभाग से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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Himachal: High Court issues notice on revised list for police constable recruitment; know the full story.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट पर राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने इस मामले में संबंधित विभाग से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता और अन्य ने पुलिस विभाग की ओर से 9 दिसंबर 2025 को जारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

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अभ्यर्थियों का कहना है कि इनका मेडिकल टेस्ट भी हो गया था। अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर भी जारी किए गए, सिर्फ नियुक्ति पत्र आना बाकी था। विभाग की ओर से पहले जारी की गई लिस्ट में इन अभ्यर्थियों के नाम मौजूद थे, लेकिन रिवाइज लिस्ट में इन्हें बाहर किया गया।  बता दें, पुलिस विभाग ने कांस्टेबल की भर्तियों को लेकर 4 अक्टूबर 2024 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। 17 जुन 2025 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई। इसमें अभ्यर्थियों ने एक प्रश्न से संबंधित गलत उत्तर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की। उसके बाद पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संशोधित सूची 9 दिसंबर 2025 को जारी की गई।

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