हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- लर्निंग लाइसेंस भी वैध, बीमा कंपनी मुआवजे की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 02 Nov 2026 05:50 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना मुआवजा दावे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि लर्निंग लाइसेंस भी कानूनन वैध ड्राइविंग लाइसेंस है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला