हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- युद्ध की आलोचना, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करना राजद्रोह नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 09 Jan 2026 11:28 AM IST
विज्ञापन
सार
हाईकोर्ट ने फेसबुक और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झंडा और खालिस्तान समर्थक नारे पोस्ट करना और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोपी एक युवक को बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला