हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- अधिक मेधावी होने पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को नहीं हो सकता नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 20 Dec 2025 01:06 PM IST
सार
कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अपनी योग्यता के बल पर सामान्य श्रेणी में चुना जाता है तो उसे उसकी पसंद का जिला या पद आवंटित करने में नुकसान नहीं होना चाहिए।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला