Himachal News: लोकमित्र केंद्रों में अधिक वसूली की तो एक महीने के लिए ब्लॉक होगी आईडी, एसओपी जारी
हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूल पाएंगे। यादि कोई ऐसा करता है तो आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल सरकार ने राज्य भर में संचालित लोकमित्र केंद्रों और आधार सेवाओं की निगरानी को और अधिक सख्त करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अधिक शुल्क वसूली, सेवाओं में देरी, संचालन संबंधी उल्लंघन, कदाचार या धोखाधड़ी जैसी शिकायतों के मामलों में कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है।
एसओपी में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से संचालित आधार सेवाओं पर भी विशेष निगरानी का प्रावधान किया गया है। आधार ऑपरेटरों को अधिकृत सरकारी परिसरों से ही सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी और उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। यदि कोई ऑपरेटर स्वीकृत स्थान से बाहर आधार नामांकन करता या फर्जी नामांकन में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि सभी लोक मित्र केंद्रों को अपने परिसर में सेवाओं की आधिकारिक दर सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना में बड़ा संशोधन किया है। 23 फरवरी को जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाया गया है। तहसील कल्याण अधिकारी रक्कड़ विपुल शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।