हिमाचल: उद्योग निदेशक जारी कर सकेंगे 1.5 से 3.0 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे, नियम में किया संशोधन
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 18 Jan 2026 10:21 AM IST
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सार
खनन गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, इसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2015 में संशोधन किया।
हिमाचल सरकार।
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