हिमाचल: अपराध कितना भी जघन्य क्यों नहीं हो, नाबालिग की जमानत नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 09 Jan 2026 11:22 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की ओर से किया गया अपराध कितना भी गंभीर या जघन्य क्यों न हो, उसे जमानत देना एक अनिवार्य नियम है।
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला