सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   hp High Court directs to frame rules for compensation for property damage during protests

Himachal: प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान का मुआवजा देने को बनाएं नियम, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Nov 2025 11:34 AM IST
सार

राज्य सरकार को प्रदर्शन और जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से नुकसान संपत्ति के लिए नागरिकों को मुआवजा देने के लिए मामले पर पुनर्विचार करने और नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
hp High Court directs to frame rules for compensation for property damage during protests
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदर्शन और जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से नुकसान संपत्ति के लिए नागरिकों को मुआवजा देने के लिए मामले पर पुनर्विचार करने और नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि कानून विभाग द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड और राय दी गई है कि क्षतिपूर्ति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने नागरिकों को मुआवजे पर दिए गए इस कानूनी मत को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की पहचान करना और उनसे नुकसान की भरपाई करना असंभव है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

Trending Videos

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो उसे आम जनता को कुछ अलग राहत प्रदान करने के लिए योजना बनानी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधान केवल एक निवारक हैं और ये आम नागरिक को संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा दिलाने में मदद नहीं करते। जनहित याचिका में प्रदर्शनकारियों द्वारा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे को लेकर नियम बनाने की मांग की गई है। वहीं राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए सीपीसी के तहत अदालत में मुकदमा दाखिल करने की राय दी। कोर्ट ने इस कानूनी राय को अस्वीकार किया है और कहा कि प्रदर्शनकारियों से वसूली असंभव है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed