HP Panchayat Election: मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर तक करना होगा, विस्तृत कार्यक्रम जारी
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन निकट भविष्य में होने हैं, जिसके लिए वार्ड और मतदान केंद्र स्तर पर ड्राफ्ट मतदाता सूचियां तैयार की जा चुकी हैं।
विस्तार
मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर 2025 या इससे पूर्व किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन निकट भविष्य में होने हैं, जिसके लिए वार्ड और मतदान केंद्र स्तर पर ड्राफ्ट मतदाता सूचियां तैयार की जा चुकी हैं। आयोग की ओर से तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूचियों के अपडेशन के दावे और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
यह जानकारी आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने जानकारी दी। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 अक्तूबर, पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आक्षेप दायर करने का अवधि 8 से 17 अक्तूबर होगी। पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से दावे एवं आक्षेप का निपटारा दावे एवं आक्षेप दर्ज करने के 10 दिनों के भीतर होंगे। पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की अवधि आदेश जारी करने के 7 दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी की ओर से अपील का निपटारा अपील दायर करने के 7 दिनों के भीतर और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर 2025 या इससे पहले होगा।
ड्राफ्ट मतदाता सूचियां भारत निर्वाचन आयोग के डाटाबेस से तैयार की गई हैं। आयोग की ओर से ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईसीआई से प्राप्त डाटाबेस के मतदाताओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के संबंधित वार्ड में मैप कर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को ग्राम सभा व शहरी निकायों की विशेष बैठकों में अवलोकन के लिए रखा गया था। इन बैठकों में लिए निर्णय और लिखित कार्रवाई के आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूचियां तैयार की गई हैं।