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HRTC New SOP: बिना टिकट यात्री की सूचना देने पर पांच गुना इनाम, हेल्पलाइन नंबर जारी; जानें फटाफट विस्तार से

Mon, 03 Aug 2026 11:37 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 03 Aug 2026 11:37 AM IST
सार

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों में बिना टिकट यात्रा और टिकटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए नई एसओपी लागू की है। अब यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा की शिकायत करता है और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो उसे टिकट राशि का पांच गुना इनाम मिलेगा। वहीं, टिकट जारी करने में लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले परिचालकों पर चार्जशीट, निलंबन और सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है। बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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एचआरटीसी बस में यात्रियों के टिकट की जांच करता परिचालक। (सांकेतिक फोटो) - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने बसों में बिना टिकट यात्रा और टिकट जारी करने में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू कर दिया है। इसके तहत टिकट जारी न करने, कम राशि का टिकट देने, दोबारा टिकट जारी करने (री-इश्यू), गलत पंचिंग और अन्य गड़बड़ियों पर नियमित और अनुबंध आधार के परिचालकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में नियमित कर्मचारियों के खिलाफ सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत चार्जशीट, निलंबन और विभागीय जांच शुरू की जाएगी। वहीं, अनुबंध परिचालकों के मामलों में जांच के बाद सेवा समाप्त करने तक का प्रावधान रखा गया है।

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बार-बार बिना टिकट यात्रा के मामले सामने आने वाले परिचालकों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसओपी में परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक यात्री को निर्धारित किराए के अनुसार वैध टिकट जारी करें। यदि किसी बच्चे की आयु को लेकर संदेह हो तो निगम के राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक मूल्य का टिकट जारी करने की व्यवस्था भी एसओपी में शामिल की गई है। नए प्रावधानों के तहत किराए की राशि, बस में यात्रियों की संख्या और परिचालक के पूर्व सेवा रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी।

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यात्रियों के लिए भी प्रावधान
एसओपी में यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा की शिकायत निगम की हेल्पलाइन 1100 या अन्य अधिकृत माध्यम से करता है और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित यात्री को जारी न किए गए टिकट की राशि का पांच गुना पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, बिना वैध टिकट यात्रा करते पाए जाने वाले यात्रियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। निगम का मानना है कि नए नियमों के लागू होने से टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और राजस्व हानि पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।
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