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Shimla: विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती, जानें पूरा मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 25 Feb 2026 06:04 PM IST
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सार

पोक्सो मामले में जमानत पर रिहा भाजपा विधायक हंसराज के मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। इसे लेकर हाईकोर्ट में पीड़िता की ओर एक याचिका दायर की गई है।

MLA Hansraj anticipatory bail challenged in High Court, know the whole matter
चुराह के विधायक हंसराज। - फोटो : संवाद
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पोक्सो मामले में जमानत पर रिहा भाजपा विधायक हंसराज के मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। इसे लेकर हाईकोर्ट में पीड़िता की ओर एक याचिका दायर की गई है। पीड़िता ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट चंबा की ओर से पारित 27 नवंबर के फैसले, जिसमें विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया है। हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए 9 जनवरी को सरकार सहित आरोपी विधायक हंसराज को नोटिस जारी कर दिया है।

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अदालत ने राज्य सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। याचिका में बताया गया है कि पीड़िता की ओर से जो जवाब स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया गया है, कोर्ट ने उन तथ्यों पर गौर नहीं किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक हंसराज एक प्रभावशाली व्यक्ति है और राजनीति में मजबूत पकड़ है। इसलिए इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जबकि आम लोगों को कई वर्षों तक जमानत नहीं मिलती है। गौरतलब है कि पीड़िता ने बीते 7 नवंबर 2025 को विधायक पर शारीरिक शोषण के आरोप जड़े थे।

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