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Shimla News: जब्त कार को मालिक के सुपुर्द करने के दिए आदेश

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 11:59 PM IST
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Orders given to hand over the seized car to the owner
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शिमला। एनडीपीएस केस में जब्त की गई कार अदालत ने मालिक के सुुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के रोहतक जिले के मकरौली कलां गांव निवासी विशाल ने याचिका दायर कर अपनी कार को छोड़ने की मांग की थी। यह कार 20 मार्च 2026 को थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 एवं 29 के तहत दर्ज मामले में जब्त की गई थी। कार को कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल करने का आरोप है। विशाल इस मामले में आरोपी नहीं हैं लेकिन कार के पंजीकृत मालिक हैं। पुलिस ने कार को तस्करी में इस्तेमाल होने के आधार पर रिहा करने का विरोध किया था। इसमें कार के दोबारा दुरुपयोग की आशंका जताई गई। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कार की सुपुर्दगी करने का आदेश दिया। अदालत ने 8 लाख रुपये का सुपुर्दगी बांड और समान राशि का एक जमानती, कार को अदालत के आदेश पर प्रस्तुत करना होगा। मामले के लंबित रहने तक कार को बेचना, ट्रांसफर करना, रजिस्ट्रेशन नंबर या रंग नहीं बदला जा सकेगा। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट या अन्य कारण से कोई पार्ट बदलना पड़े तो संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित कर अनुमति लेनी होगी। ब्यूरो
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