सावधान: अखबार में खाद्य पदार्थ परोसना पड़ेगा भारी, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा; कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसने और लपेटने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। परिषद ने कहा कि एफएसएसएआई नियमों के तहत यह प्रतिबंधित है और इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर या उस पर परोसने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। परिषद ने इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल इस प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल भी शामिल है।
Serving or wrapping fried food in newspapers might seem harmless, but it carries serious health risks.
Newspaper printing ink contains toxic chemicals & heavy metals like lead. When hot or greasy food comes into contact with the print, these toxins leach directly into the meal. pic.twitter.com/XAsqdxGW9Yविज्ञापन— FSSAI (@fssaiindia) June 6, 2026विज्ञापन
परिषद के अध्यक्ष जोगेंद्र कंवर और उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने संयुक्त बयान में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, खाद्य सामग्री को अखबार में रखना या लपेटना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह कानूनन अपराध है और इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से प्रदेश भर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, हलवाइयों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
उपभोक्ताओं से भी अपील
परिषद ने उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया है कि वे अखबार में परोसे या लपेटे गए खाद्य पदार्थों को स्वीकार न करें। साथ ही, उन्हें खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक रहने और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सचेत रहने की अपील की गई है।