सिरमौर: व्यावसायिक पेयजल कनेक्शन पर अब मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी ये कार्रवाई
सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग ने पानी के व्यावसायिक और घरेलू जल कनेक्शनों के दुरुपयोग पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने जल कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगाए हैं, वे तत्काल मीटर स्थापित करवा लें।
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हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग ने पानी के व्यावसायिक और घरेलू जल कनेक्शनों के दुरुपयोग पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने जल कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगाए हैं, वे तत्काल मीटर स्थापित करवा लें। ऐसा नहीं करने पर उनके जल कनेक्शन बिना किसी अतिरिक्त मोहलत के काट दिए जाएंगे। विभाग ने उन लोगों को भी चेताया है जो घरेलू जल कनेक्शन लेकर उसका उपयोग होटल, ढाबा, दुकान, कार वॉश, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं। ऐसे मामलों की शिकायत या जांच में पुष्टि होने पर विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट देगी। विभाग का कहना है कि घरेलू श्रेणी के कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जल शक्ति विभाग सिरमौर के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन ने लंबे समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को भी अंतिम चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि बकाया राशि जल्द जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जलापूर्ति बंद की जा सकती है। बरसात के मौसम को देखते हुए विभाग ने पेयजल योजनाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी भी कर ली है। जिले के विभिन्न उपमंडलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन टीम का गठन किया गया है।
पाइपलाइन क्षति, भूस्खलन अथवा अन्य आपदाओं की स्थिति में तत्काल मरम्मत के लिए आवश्यक पाइप, फिटिंग और अन्य सामग्री पहले ही स्टोर कर ली गई है ताकि लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में विभाग अब जलापूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने पर विशेष जोर दे रहा है। जल शक्ति विभाग सिरमौर के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन ने बताया कि सभी व्यावसायिक जल उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शनों पर मीटर लगाना अनिवार्य है। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा नहीं करता है तो विभाग उसके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा।