हिमाचल: 1974 से पहले शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हजारों लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 21 Dec 2022 10:29 AM IST
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सार
वर्ष 1974 से पहले शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 37 वर्ग मीटर जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। शहरी विकास विभाग ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अब उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी।

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