सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Other Sports ›   Faridabad court rejects absconding shooting coach Bhardwaj’s anticipatory bail in minor harassment case

नाबालिग शूटर यौन शोषण केस: कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 24 Jan 2026 08:58 AM IST
विज्ञापन
सार

फरीदाबाद अदालत ने नाबालिग शूटेर के यौन शोषण केस में फरार शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोच पर POCSO के तहत मामला दर्ज है और NRAI ने उसे निलंबित किया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाई हैं, लेकिन वह अब तक फरार है।

Faridabad court rejects absconding shooting coach Bhardwaj’s anticipatory bail in minor harassment case
अंकुश - फोटो : Twitter
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की शूटर के कथित यौन शोषण केस में पुलिस से फरार चल रहे शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका फरीदाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अभिषेक फुतेला की अदालत ने खारिज कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अब तक गिरफ्तारी से बचता हुआ फरार है और उसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं।
Trending Videos

पुलिस मामला और शिकायत की जानकारी
फरीदाबाद पुलिस ने छह जनवरी को महिला थाने फरीदाबाद में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर ने अपने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद राष्ट्रीय रायफल संघ (NRAI) ने आरोपी कोच को निलंबित कर दिया।

पीड़िता के मुताबिक, घटना 16 दिसंबर 2025 को तब हुई जब वह दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी। उसी दौरान वह भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज से मिली, जिनसे उसका संपर्क अगस्त 2025 में हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

होटल में बुलाने और धमकाने के आरोप
पीड़िता ने शिकायत में कहा कि कोच ने पहले उसे सुरजकुंड क्षेत्र के एक होटल की लॉबी में मैच प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए बुलाया, लेकिन बाद में कथित रूप से कमरे में बुलाकर चर्चा के नाम पर उससे दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया कि कोच ने उसे, 'अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा और परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा' कहकर धमकाया। पीड़िता कई दिनों तक डर में रही और अंततः छह जनवरी को हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

कानूनी धाराएं और पुलिस कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा छह और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पंजाब के मोहाली का निवासी है। फरीदाबाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें बनाई हैं, लेकिन वह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'आरोपी अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हमारी टीमें काम पर हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed