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हाइवे पर पार्किंग अब पड़ेगी महंगी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 60 दिनों में हटाए जाएंगे ट्रक और अवैध निर्माण
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jagriti
Updated Wed, 22 Apr 2026 10:35 AM IST
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सार
Highway Parking Ban India: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने हाइवे पर भारी और कमर्शियल वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 60 दिनों के भीतर इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एआई जनरेटेड
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विस्तार
Supreme Court Highway Rules: कोर्ट का कहना है कि देश में हाइवे तेज रफ्तार यातायात के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन लापरवाही और अव्यवस्था ने इन्हें हादसों का बड़ा कारण बना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि अगर अवैध पार्किंग या खराब सिस्टम की वजह से एक भी जान जाती है, तो यह गंभीर विफलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई नए नियम बनाए हैं। जो इस प्रकार हैं...
नए नियम के तहत हाईवे या एक्सप्रेसवे पर किसी भी ट्रक या कमर्शियल वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
इस फैसले को लागू करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), जीपीएस आधारित फोटो सबूत और ई-चालान सिस्टम जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे।
हाइवे किनारे अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई
कोर्ट ने सिर्फ पार्किंग ही नहीं, बल्कि हाईवे के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर भी सख्ती दिखाई है।
इतना ही नहीं इसके लिए हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। जिलाधिकारी को SOP तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, स्थानीय स्तर पर निगरानी और सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी जोर
सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ब्लैकस्पॉट्स पर बेहतर लाइटिंग, नियमित दूरी पर ट्रक पार्किंग (ले-बाय) और निगरानी सिस्टम मजबूत करने के भी निर्देश दिए है।
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि अगर अवैध पार्किंग या खराब सिस्टम की वजह से एक भी जान जाती है, तो यह गंभीर विफलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई नए नियम बनाए हैं। जो इस प्रकार हैं...
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नए नियम के तहत हाईवे या एक्सप्रेसवे पर किसी भी ट्रक या कमर्शियल वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
- सिर्फ अधिकृत पार्किंग, ले-बाय या तय जोन में ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे।
- खासकर रात में खड़े ट्रक हादसों की बड़ी वजह माने गए हैं।
- इसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ेगा और अचानक होने वाले एक्सीडेंट कम हो सकते हैं।
इस फैसले को लागू करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), जीपीएस आधारित फोटो सबूत और ई-चालान सिस्टम जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे।
हाइवे किनारे अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई
कोर्ट ने सिर्फ पार्किंग ही नहीं, बल्कि हाईवे के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर भी सख्ती दिखाई है।
- नए ढाबे या दुकानें हाइवे सीमा में नहीं बन सकेंगी।
- पहले से बने अवैध निर्माण 60 दिन में हटाने होंगे।
- लाइसेंस की भी दोबारा समीक्षा की जाएगी।
इतना ही नहीं इसके लिए हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। जिलाधिकारी को SOP तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, स्थानीय स्तर पर निगरानी और सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी जोर
सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ब्लैकस्पॉट्स पर बेहतर लाइटिंग, नियमित दूरी पर ट्रक पार्किंग (ले-बाय) और निगरानी सिस्टम मजबूत करने के भी निर्देश दिए है।
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