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Ayodhya News: दुष्कर्मी को 16 साल का कठोर कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 11 Sep 2025 09:00 PM IST
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अयोध्या। जंगल में नित्यक्रिया करने गई किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी करार अभियुक्त मनोज कुमार को 16 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अभियुक्त पर 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनाया है। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार घटना मवई थाना क्षेत्र की है। 22 अक्तूबर, 2020 को पीड़िता की मां ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी तीन माह पहले दोपहर में दो बजे नित्यक्रिया के लिए गई थी। वहीं पर मनोज कुमार ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। शोर मचाने पर मारा-पीटा और चाकू से जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
आठ नवंबर, 2020 को न्यायालय के आदेश पर थाना मवई में उमापुर गांव निवासी आरोपी मनोज कुमार के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। अदालत में पीड़िता ने बयान दिया कि घटना के बारे में मनोज की बहन से बताया था तो उन्होंने लोकलाज का भय दिखाकर कहीं शिकायत करने से रोक दिया। तीन माह बाद पेट में दर्द होने पर जांच कराया तो डाॅक्टर ने गर्भवती होने की बात कही। उसके बाद मनोज के घर वालों ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर मनोज को जान से मारने की धमकी देते हुए किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया। अभियुक्त को दुष्कर्म के अपराध में 14 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना और धमकी के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म में ही पॉक्सो एक्ट की सजा को समाहित करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को 14 साल के कारावास की सजा ही भुगतनी होगी।

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अभियोजन के अनुसार घटना मवई थाना क्षेत्र की है। 22 अक्तूबर, 2020 को पीड़िता की मां ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी तीन माह पहले दोपहर में दो बजे नित्यक्रिया के लिए गई थी। वहीं पर मनोज कुमार ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। शोर मचाने पर मारा-पीटा और चाकू से जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
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आठ नवंबर, 2020 को न्यायालय के आदेश पर थाना मवई में उमापुर गांव निवासी आरोपी मनोज कुमार के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। अदालत में पीड़िता ने बयान दिया कि घटना के बारे में मनोज की बहन से बताया था तो उन्होंने लोकलाज का भय दिखाकर कहीं शिकायत करने से रोक दिया। तीन माह बाद पेट में दर्द होने पर जांच कराया तो डाॅक्टर ने गर्भवती होने की बात कही। उसके बाद मनोज के घर वालों ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर मनोज को जान से मारने की धमकी देते हुए किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया। अभियुक्त को दुष्कर्म के अपराध में 14 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना और धमकी के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म में ही पॉक्सो एक्ट की सजा को समाहित करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को 14 साल के कारावास की सजा ही भुगतनी होगी।