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Ayodhya News: 5,94,968 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का होगा सत्यापन
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अयोध्या। पंचायत मतदाता सूची वृहद पुनरीक्षण के समय जिले में 2,61,892 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के बाद 5,94,968 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन कराया जाएगा। इन संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सभी एसडीएम को उपलब्ध करा दी गई है। यह प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 मार्च को होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के दावा व आपत्ति के निस्तारण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए संशोधित कार्यक्रम के मद्देजनर शुक्रवार को सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का नाम नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत व ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में से एक ही वोटर लिस्ट में दर्ज होगा।
बीएलओ की ओर से सत्यापन के दौरान जो मतदाता अपने आधार कार्ड के अंतिम चार अंक उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जा सकता है। सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि मतदाता सूची के एसआईआर में अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व मृतक घोषित किए गए मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में दर्ज न हों। सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ व एडीओ को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतवार आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र व मतदेय स्थलों का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन कर अपनी आख्या 15 जनवरी तक जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत व नगरीय निकाय को उपलब्ध करा दें।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के दावा व आपत्ति के निस्तारण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए संशोधित कार्यक्रम के मद्देजनर शुक्रवार को सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का नाम नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत व ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में से एक ही वोटर लिस्ट में दर्ज होगा।
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बीएलओ की ओर से सत्यापन के दौरान जो मतदाता अपने आधार कार्ड के अंतिम चार अंक उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जा सकता है। सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि मतदाता सूची के एसआईआर में अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व मृतक घोषित किए गए मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में दर्ज न हों। सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ व एडीओ को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतवार आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र व मतदेय स्थलों का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन कर अपनी आख्या 15 जनवरी तक जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत व नगरीय निकाय को उपलब्ध करा दें।