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Ayodhya News: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 06:00 PM IST
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Bail Application of Accused Charged with Blackmailing via Obscene Videos Rejected
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अयोध्या। मजदूरी दिलाने के बहाने युवक को गुजरात से बुलाकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने अपराध की गंभीरता देखते हुए पारित किया है।

आरोपी आशुतोष पाठक ने अदालत में जमानत प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि वह बेकसूर है। उससे किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई है और जमानत पर रिहा करने की मांग की। एडीजीसी फौजदारी ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी आशुतोष पाठक की अपराध में संलिप्तता पाई गई है। बीकापुर क्षेत्र के गुंधौर गांव निवासिनी विधवा महिला का बेटा शिवम बाहर नौकरी करता था।
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दीपक ने ठेकेदारी में अच्छी मजदूरी दिलाने के बहाने उसे वापस बुला लिया। 13 जनवरी, 2026 को छह बजे दीपक ने शिवम को अयोध्या बुलाया और कोतवाली नगर क्षेत्र के अचारी सगरा के पास कमरा में दो-तीन दिन तक अपने साथ रखा। इसी दौरान शिवम का अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 16 जनवरी को नाका बाईपास बुलाकर 50 हजार रुपये वसूल लिए। इसके बाद 15 लाख रुपये की मांग करके खेत बेचने का दवाब बनाया गया।

ब्लैकमेलिंग से तंग आकर शिवम की मां ने कोतवाली बीकापुर में आशुतोष पाठक, दीपक पटेल, दुर्गेश, कुलदीप, सारांश व मयंक राव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के सह आरोपी सारांश व मयंक राव की जमानत अर्जी पहले ही निरस्त हो चुकी है। न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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