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Ayodhya News: भाजपा नेता विमल वर्मा सहित चार आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 02 Apr 2026 10:17 PM IST
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अयोध्या। एसयूवी में जबरन बैठाकर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी भाजपा नेता विमल वर्मा सहित चार आरोपियों को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय आशुतोष सिंह ने भरी अदालत में बृहस्पतिवार को सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना गोसाईगंज क्षेत्र के दहीरपुर गांव की वर्ष 2021 की है। 20 अप्रैल की रात 10:30 बजे सुनील वर्मा अपने घर से बाहर गांव में बैठे हुए थे। तभी दो काली एसयूवी व एक सफेद रंग की कार से कई लोग आए और उन पर फायर कर दिया। उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर महबूबगंज की ओर ले गए। महबूबगंज बाजार के बीच धक्का-मुक्की के दौरान गाड़ी का गेट खुल गया तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई।
सुनील की ओर से थाना गोसाईगंज में चार नामजद व पांच अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान जान से मारने का प्रयास की धारा की बढ़ोत्तरी गई। बनघुसरा निवासी भाजपा नेता विमल वर्मा, सिंगोरिया गांव निवासी राकेश यादव, लालपुर गांव निवासी सत्य प्रकाश वर्मा उर्फ श्री प्रकाश व अरविंद वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा सुनील कुमार वर्मा को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने दर्ज रिपोर्ट के कथानक से इन्कार किया। अभियोजन्ने गवाह सुनील को पक्षद्रोही घोषित कराया। सुनील के अलावा अन्य कोई गवाह न्यायालय में पेश नहीं किया गया। आरोपियों के अधिवक्ता ने बचाव करते हुए तर्क दिया कि चुनावी रंजिश में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। राजनैतिक दबाव में बेगुनाह पर गंभीर धाराओं की बढ़ोत्तरी भी गई, जो जांच में साबित नहीं हो पाई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों और वादी मुकदमा के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना गोसाईगंज क्षेत्र के दहीरपुर गांव की वर्ष 2021 की है। 20 अप्रैल की रात 10:30 बजे सुनील वर्मा अपने घर से बाहर गांव में बैठे हुए थे। तभी दो काली एसयूवी व एक सफेद रंग की कार से कई लोग आए और उन पर फायर कर दिया। उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर महबूबगंज की ओर ले गए। महबूबगंज बाजार के बीच धक्का-मुक्की के दौरान गाड़ी का गेट खुल गया तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई।
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सुनील की ओर से थाना गोसाईगंज में चार नामजद व पांच अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान जान से मारने का प्रयास की धारा की बढ़ोत्तरी गई। बनघुसरा निवासी भाजपा नेता विमल वर्मा, सिंगोरिया गांव निवासी राकेश यादव, लालपुर गांव निवासी सत्य प्रकाश वर्मा उर्फ श्री प्रकाश व अरविंद वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा सुनील कुमार वर्मा को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने दर्ज रिपोर्ट के कथानक से इन्कार किया। अभियोजन्ने गवाह सुनील को पक्षद्रोही घोषित कराया। सुनील के अलावा अन्य कोई गवाह न्यायालय में पेश नहीं किया गया। आरोपियों के अधिवक्ता ने बचाव करते हुए तर्क दिया कि चुनावी रंजिश में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। राजनैतिक दबाव में बेगुनाह पर गंभीर धाराओं की बढ़ोत्तरी भी गई, जो जांच में साबित नहीं हो पाई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों और वादी मुकदमा के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया।