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भदरसा दुष्कर्म कांड: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी राजू खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Thu, 29 Jan 2026 04:51 PM IST
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सार
अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा दुष्कर्म कांड मामले में कोर्ट ने दोषी राजू खान को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुना दी है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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विस्तार
रामनगरी अयोध्या के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में दोषी राजू खान को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताते चलें कि इससे एक दिन पहले आरोपी सपा नेता मोईद खान को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था।
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यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने सुनाया था। मुख्य आरोपी राजू खान को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तिथि नियत की गई थी। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
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मुख्यमंत्री ने सदन में उठाया था मुद्दा
इस मामले में सपा नेता मोईद खान का नाम सामने आने पर यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सदन में उठाया और सपा को कटघरे में खड़ा किया था। सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मोईद खान की फोटो दिखाकर राजनीतिक स्टंट चलाया गया। भाजपा समेत कई दलों के नेता पीड़िता के घर गए।मोईद खान की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। उनका बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स अवैध होने के कारण ध्वस्त कर दिया गया। मोईद की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत से 28 अगस्त, 2024 को निरस्त हो गई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिल पाई।
