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अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना नहीं चल सकेंगे वाहन

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Nov 2021 12:36 AM IST
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Now vehicles will not be able to run without high security registration plate
अयोध्या-आरटीओ कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी - फोटो : FAIZABAD
अयोध्या। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगाने को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। एक दिसंबर से ऐसा न करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाए जाने के संबंध में समय सारणी निर्धारित की गई है।
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बिना पंजीकरण प्लेट लगे वाहन निर्धारित समय सीमा के बाद सड़क पर नहीं चल सकेंगे। उन्होंने वाहन स्वामियों को अवगत कराया कि समस्त व्यवसायिक वाहनों की समय सीमा सितंबर में ही समाप्त हो गई है। कहा कि जनपद में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में जीरो व एक है, उनकी समय अवधि 15 नवंबर को समाप्त हो गई है।
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इसी प्रकार जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में दो या तीन है, उनकी समय अवधि 15 फरवरी 2022, जिनके अंत में चार व पांच है उनकी समय अवधि 15 मई 2022, जिनके अंत में छह या 7 है उनकी समय अवधि 15 अगस्त 2022 एवं जिनके अंत में आठ व नौ है उनकी समय अवधि 15 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन जिनके वाहन के पंजीयन के अनुरूप समय अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है। वह अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट तत्काल लगवा लें। अन्यथा एक दिसंबर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को सीज करने के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
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