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Jaunpur News: हास्पिटल के डॉक्टर ने करंट से मौत पर दी 5.25 लाख रुपये क्षतिपूर्ति

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 12:33 AM IST
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Hospital doctor pays Rs 5.25 lakh compensation for death due to electric shock
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जौनपुर। नगर स्थित नईगंज के ट्यूलिप हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वाटर कूलर से पानी लेने के दौरान करंट लगने से महिला की मौत के मामले में लापरवाही के दोषी दो डॉक्टरों व मैनेजर ने दीवानी न्यायालय की स्थायी लोक अदालत में 5.25 लाख क्षतिपूर्ति जमा की, जो मृतका गुड़िया के पति प्रदीप गौड़ को जरिये चेक के रूप में दी गई। सुइथाकला, शाहगंज निवासी प्रदीप गौड़ व उसके दो बच्चों ने स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता के समक्ष ट्यूलिप हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटघरा, कोतवाली के डॉक्टर उत्पल शर्मा, डॉ. मोहसिन जफर और मैनेजर उज्जवल सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। आरोप लगाया कि मां लालती देवी को इलाज के लिए 28 सितंबर 2025 से 1 अक्तूबर 2025 तक टयूलिप हॉस्पिटल में भर्ती किया था। वादी की पत्नी गुड़िया, मां लालती की देखरेख हॉस्पिटल में कर रही थी। 30 सितंबर 2025 को 10:30 बजे सुबह जब गुड़िया हॉस्पिटल में लगे वाटर कूलर से पानी लेने गई तभी वाटर कूलर में करंट लगने से गुड़िया गिर पड़ी। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बिना चेक किया उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जहां ले जाने पर डॉक्टरों ने गुड़िया को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भी प्राथमिकी दर्ज कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल की। विपक्षी तत्काल कोई इलाज की व्यवस्था किए होते तो गुड़िया की जान बच सकती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में हर प्रकार के मरीज विशेष कर हार्ट के मरीजों का इलाज होता है। मामले में विपक्षी 5.25 लाख बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हुए।
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