सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   RC issued against insurance company for Rs 13 lakh

Jaunpur News: इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध 13 लाख रुपये की आरसी जारी

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
RC issued against insurance company for Rs 13 lakh
विज्ञापन
जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार में हुए सड़क दुर्घटना में घायल को आदेश के बावजूद क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा न करने पर सड़क दुर्घटना के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ जरिए कलेक्टर आरसी जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 30 मई तिथि नियत की गई है। सवंसा निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय के बेटे चक्रवर्ती उपाध्याय चार वर्ष पूर्व साइकिल से बाजार जाते समय ऑटो रिक्शा के टक्कर से घायल हो गया था। इलाज बीएचयू में चला। वह कक्षा 11 का छात्र था। याची ने ऑटो रिक्शा के मालिक संतोष उपाध्याय,चालक प्रेम शंकर उपाध्याय व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्षतिपूर्ति का केस दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऑटो चालक की उपेक्षा व लापरवाही पाए हुए ऑटो रिक्शा के बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 24 दिसंबर 2025 को ब्याज सहित 13 लाख रुपए क्षतिपूर्ति 2 माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया। आदेश आदेश का पालन न होने पर वसूली के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। नोटिस जारी होने के बावजूद धनराशि अदा न करने पर कोर्ट ने बीमा कंपनी के खिलाफ धनराशि की रिकवरी के लिए कलेक्टर के माध्यम से आरसी जारी किया।
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed