सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Life imprisonment for rape convict

Pratapgarh News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for rape convict
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश एससी एसटी हेमंत कुमार ने अनुसूचित जाति की पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के दोषी नवाबगंज थाना क्षेत्र के विनोद कुमार वर्मा को सश्रम आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
Trending Videos

वादिनी के अनुसार उसके गांव के आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी ने तीन साल तक तमंचा सटाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीड़िता की अश्लील क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। तीन बेटी, एक बेटे व परिवार के लोकलाज के डर से पीड़िता सहमी रही। परेशान होकर पीड़िता ने 3 मई 2023 को नवाबगंज पुलिस से शिकायत कर प्राथमिक दर्ज कराई थी। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन




गैंगस्टर के दोषी को दो साल 6 माह की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकिता दुबे की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी जेठवारा के अजहर को दो वर्ष 6 माह के कठोर कारावास, 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अंबिकेश मणि त्रिपाठी ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed