UK: कॉमन सर्विस सेंटर में पकड़ी गईं गड़बड़ियां, फर्जी स्टांप पेपर मिले; आठ सीएचसी का किया औचक निरीक्षण
कांडा में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएचसी) में गड़बड़ी की शिकायतों को देखते एसडीएम डॉ. ललित मोहन तिवारी ने तहसील क्षेत्र के केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कांडा, विजयपुर और कमेड़ीदेवी के आठ सीएचसी का जायजा लेने पर भारी खामियां पाई गईं।
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बागेश्वर जिले के कांडा में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएचसी) में गड़बड़ी की शिकायतों को देखते एसडीएम डॉ. ललित मोहन तिवारी ने तहसील क्षेत्र के केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कांडा, विजयपुर और कमेड़ीदेवी के आठ सीएचसी का जायजा लेने पर भारी खामियां पाई गईं। दो सीएचसी में फर्जी स्टांप रखने का मामला भी सामने आया है।
बृहस्पतिवार को एसडीएम तिवारी ने कांडा पड़ाव से निरीक्षण की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि डीएम के निर्देश पर तहसील क्षेत्र के सीएचसी में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। पहले दिन दो सीएचसी में बगैर लाइसेंस के स्टांप पेपर रखे पाए गए। इस तरह से स्टांप पेपर का मिलना गंभीर मामला है। बताया कि केंद्रों में तय शुल्क से अधिक फीस लिए जाने के भी कई मामले मिले। अधिकतर केंद्रों में रेट लिस्ट चस्पा नहीं मिली, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किए गए थे। कुछ सीएचसी के लाइसेंस गांवों के नाम पर लिए गए हैं जबकि उनका संचालन बाजारों में किया जा रहा है। कहा कि सीएचसी में मिली अनियमितताओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेजी जाएगी। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।
तीन मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस, पांच नमूने एकत्र
औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने नगर क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों और जन औषधि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिया गया। संदेह के आधार पर पांच दवाओं के पांच नमूने एकत्र किए गए।
बृहस्पतिवार को निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल स्टोरों पर लाइसेंस की उपलब्धता और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति, कैमरे की रिकॉर्डिंग, नींद और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रभावी औषधियों के क्रय-विक्रय बिलों का निरीक्षण किया। उन्होंने संचालकों को नारकोटिक श्रेणी की दवाएं केवल डॉक्टर के वैध पर्चे पर ही बेचने, एक्सपायरी हो चुकीं दवाओं के उचित रखरखाव और निपटान की व्यवस्था के बारे में बताया। इस दौरान तीन मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। औषधि निरीक्षक ने इन तीनों स्टोरों को सात दिन के भीतर अनियमितताओं से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया। सात दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।