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Chamoli News: चोरी के चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट ने की मंजूर
Sun, 19 Jul 2026 05:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Sun, 19 Jul 2026 05:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। जनपद चमोली के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश (शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग) बिंध्याचल सिंह की अदालत ने केबल और एल्युमिनियम तार चोरी के मामले में नामजद चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। न्यायालय ने आरोपी फरमान अली, शोएब अख्तर, मो. दानिश और चांद मोहम्मद को 40-40 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इन चारों आरोपियों पर ग्राम पुडयानी (नौटी जाख) से लगभग 1100 मीटर न्यू एबीसी केबल, 3-6 क्विंटल एल्युमिनियम तार और हार्डवेयर एक्सेसरीज चोरी करने का आरोप था। पुलिस ने 4 जुलाई 2026 को गौचर पुलिस चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से इस चोरी के सामान को बरामद कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।
स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को भी जमानत
कर्णप्रयाग। सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम कर्णप्रयाग नदीम अहमद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सूरज सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायालय ने आरोपी को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जिला कारागार पुरसाड़ी से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार थाना कर्णप्रयाग पुलिस ने आरोपी सूरज सिंह के कब्जे से 3.52 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त को झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। अदालत ने उच्च न्यायालय के विभिन्न कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बरामद स्मैक की मात्रा एनडीपीएस एक्ट की अनुसूची के तहत अल्प मात्रा (कम मात्रा) की श्रेणी में आती है, जो कि एक जमानतीय अपराध है।अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया, लेकिन बरामदगी की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली। संवाद
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कर्णप्रयाग। जनपद चमोली के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश (शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग) बिंध्याचल सिंह की अदालत ने केबल और एल्युमिनियम तार चोरी के मामले में नामजद चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। न्यायालय ने आरोपी फरमान अली, शोएब अख्तर, मो. दानिश और चांद मोहम्मद को 40-40 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इन चारों आरोपियों पर ग्राम पुडयानी (नौटी जाख) से लगभग 1100 मीटर न्यू एबीसी केबल, 3-6 क्विंटल एल्युमिनियम तार और हार्डवेयर एक्सेसरीज चोरी करने का आरोप था। पुलिस ने 4 जुलाई 2026 को गौचर पुलिस चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से इस चोरी के सामान को बरामद कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।
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स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को भी जमानत
कर्णप्रयाग। सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम कर्णप्रयाग नदीम अहमद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सूरज सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायालय ने आरोपी को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जिला कारागार पुरसाड़ी से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार थाना कर्णप्रयाग पुलिस ने आरोपी सूरज सिंह के कब्जे से 3.52 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त को झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। अदालत ने उच्च न्यायालय के विभिन्न कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बरामद स्मैक की मात्रा एनडीपीएस एक्ट की अनुसूची के तहत अल्प मात्रा (कम मात्रा) की श्रेणी में आती है, जो कि एक जमानतीय अपराध है।अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया, लेकिन बरामदगी की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली। संवाद
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