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Chamoli News: बोर्ड परीक्षा में केंद्र व्यवस्थापक बनेंगे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Thu, 12 Feb 2026 06:40 PM IST
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-डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर व्यवस्थाएं संपन्न कराने के दिए निर्देश
गोपेश्वर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के दौरान केंद्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परीक्षाएं शांतिपूर्वक व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड शासन से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र की सीमाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण, परीक्षाओं को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया कि परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अनुशासन व जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
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गोपेश्वर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के दौरान केंद्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परीक्षाएं शांतिपूर्वक व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड शासन से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र की सीमाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण, परीक्षाओं को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया कि परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अनुशासन व जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

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