{"_id":"6ab4268b82567680db0564bd","slug":"90-notices-pasted-in-tanakpur-to-remove-encroachment-from-railway-land-champawat-news-c-229-1-shld1007-144746-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Champawat News: टनकपुर में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 90 नोटिस चस्पा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Champawat News: टनकपुर में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 90 नोटिस चस्पा
Thu, 24 Sep 2026 12:50 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
टनकपुर (चंपावत)। रेलवे कॉलोनी और स्टेशन से सटे क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। बुधवार को रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ की टीम ने चिह्नित अतिक्रमण स्थलों पर 90 से अधिक नोटिस चस्पा किए। नोटिस में कब्जा हटाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
रेलवे की ओर से पूर्व में भी स्टेशन यार्ड और रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने से लोगों को राहत मिल गई थी। बुधवार को रेलवे ने दोबारा कार्रवाई शुरू करते हुए चिह्नित स्थानों पर नोटिस चस्पा किए। नोटिस चस्पा होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा।
नोटिस में पीलीभीत के वरिष्ठ खंड अभियंता ने कहा है कि रेलवे स्टेशन यार्ड और कॉलोनी में रेलवे भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, जो कानूनन अपराध है। पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। अब दोबारा सात दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर रेलवे अपने खर्च पर और बिना किसी क्षतिपूर्ति के कब्जा हटाएगा। जीआरपी निरीक्षक रनदीप कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से चिह्नित स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
रेलवे की ओर से पूर्व में भी स्टेशन यार्ड और रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने से लोगों को राहत मिल गई थी। बुधवार को रेलवे ने दोबारा कार्रवाई शुरू करते हुए चिह्नित स्थानों पर नोटिस चस्पा किए। नोटिस चस्पा होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा।
विज्ञापन
नोटिस में पीलीभीत के वरिष्ठ खंड अभियंता ने कहा है कि रेलवे स्टेशन यार्ड और कॉलोनी में रेलवे भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, जो कानूनन अपराध है। पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। अब दोबारा सात दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर रेलवे अपने खर्च पर और बिना किसी क्षतिपूर्ति के कब्जा हटाएगा। जीआरपी निरीक्षक रनदीप कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से चिह्नित स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं।
विज्ञापन