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Champawat News: ई-रिक्शा को बैराज गेट के प्रवेश द्वार से 20 मीटर पहले तक ही अनुमति

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sat, 31 Jan 2026 11:09 PM IST
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E-rickshaws are allowed only up to 20 metres before the entrance of the barrage gate.
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टनकपुर (चंपावत)। मां पूर्णागिरि के श्रद्धालुओं की सुविधा और शारदा बैराज होकर वाहन संचालन के लिए प्रशासन ने एनएचपीसी प्रबंधक के साथ बैठक के बाद गाइड लाइन जारी कर दी है। अब दोपहिया टैक्सी वाहन चालक स्वामियों को एनएचपीसी से पास निर्गत कराना अनिवार्य होगा।
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बीते दिनों ई-रिक्शा और बाइक टैक्सी यूनियनों ने बैराज होकर वाहन संचालन की मांग प्रशासन के समक्ष उठाई थी। एनएचपीसी ने सुरक्षा के दृष्टिगत पुल से बाइक टैक्सी संचालन को बंद कर दिया था। मां पूर्णागिरि मेले के दौरान श्रद्धालु मां के दर्शन के बाद ब्रह्मदेव मंडी स्थित सिद्धबाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। एसडीएम सदर अनुराग आर्य ने बताया कि एनएचपीसी के प्रबंधन के साथ बैठक में 19 सूत्री मानक प्रचलन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी समय इस मानक प्रचलन प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है जिसमें कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
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इसके तहत किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े चारपहिया वाहन (शासकीय को छोड़कर) क्रशर दोराहे से आगे नहीं जाएंगे। ई-रिक्शा वाहनों को बैराज गेट के प्रवेश द्वार से 20 मीटर पहले तक जाने की अनुमति होगी। निजी दोपहिया वाहनों का व्यवसायिक प्रयोग करने पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके अलावा बैराज गेट के पास एसएसबी की चेकपोस्ट पर सवारियों का पूर्ण विवरण अंकन कराने के बाद ही आगे की यात्रा की अनुमति होगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा अनेक सुरक्षा के प्रावधानों का पालन करना होगा।
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