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Champawat News: अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, ऑनलाइन हुई सुविधा
Tue, 04 Aug 2026 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 04 Aug 2026 12:43 AM IST
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चंपावत। जिले में अब नए राशन कार्ड बनाने, कार्ड ट्रांसफर करने और परिवार में नए सदस्यों के नाम जोड़ने जैसे सभी काम स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल के जरिये ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि यह सुविधा शासन के निर्देशों के तहत लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए शुरू की गई है।
नागरिक खुद या नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल uk.smartpds.nic.in है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सक्षम अधिकारी से सत्यापित जांच पत्र आवश्यक होगा। इसके साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और मुखिया का पैन कार्ड जमा करना होगा। बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की कॉपी, फोटो और बिजली बिल या गैस पासबुक की कॉपी भी देनी होगी। 18 साल से कम उम्र के सदस्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव भी देना होगा। आधार कार्ड का सत्यापन ओटीपी के जरिये किया जाएगा।
अन्य सेवाएं और आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ बैंक पासबुक और बिजली बिल या गैस पासबुक की कॉपी देनी होगी। कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए मूल राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की कॉपी और आधार कार्ड चाहिए। नाबालिग सदस्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र और बालिग सदस्य के लिए आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। डीएसओ प्रियंका भट्ट ने कहा कि सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
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नागरिक खुद या नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल uk.smartpds.nic.in है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सक्षम अधिकारी से सत्यापित जांच पत्र आवश्यक होगा। इसके साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और मुखिया का पैन कार्ड जमा करना होगा। बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की कॉपी, फोटो और बिजली बिल या गैस पासबुक की कॉपी भी देनी होगी। 18 साल से कम उम्र के सदस्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव भी देना होगा। आधार कार्ड का सत्यापन ओटीपी के जरिये किया जाएगा।
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अन्य सेवाएं और आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ बैंक पासबुक और बिजली बिल या गैस पासबुक की कॉपी देनी होगी। कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए मूल राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की कॉपी और आधार कार्ड चाहिए। नाबालिग सदस्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र और बालिग सदस्य के लिए आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। डीएसओ प्रियंका भट्ट ने कहा कि सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
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