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Haridwar News: दहेज के लिए उत्पीड़न करने में पति समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज
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हरिद्वार। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता का दहेज के लिए उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में प्राथमिक दर्ज ली है।
पुलिस के अनुसार, सोनम निवासी देवपुरा हरिद्वार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 21 अप्रैल 2024 को गाजियाबाद निवासी ध्रुव गुप्ता के साथ हुआ था। विवाह में परिजनों ने लगभग 15 लाख खर्च किए गए थे, इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था।
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास सीमा गुप्ता, ससुर सुशील कुमार गुप्ता, देवर कार्तिक गुप्ता और ननद अनुभा अग्रवाल ने दहेज कम लाने का ताना देना शुरू कर दिया। आरोप है कि ससुराल पक्ष कार की मांग को लेकर लगातार मानसिक दबाव बनाता रहा और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करते थे।
9 अगस्त 2024 को सास, पति और देवर ने मिलकर उसके साथ गाली-गलौज की और कार लाने की मांग करते हुए मारपीट की। देर रात उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता किसी तरह थाने पहुंची, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिलने पर उसे निजी अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। घटना के बाद उसने परिवार न्यायालय हरिद्वार में वाद दायर किया। समझौते के बाद फरवरी 2025 में पति उसे किराये के मकान में ले गया, लेकिन वहां भी उत्पीड़न का सिलसिला जारी रहा। आरोप है कि पति शराब के नशे में आए दिन मारपीट करता था, उसका मोबाइल छीन लेता था और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता था।
8 अक्तूबर 2025 को पति ने अपने माता-पिता को बुलाकर एक बार फिर कार की मांग के लिए उसके साथ मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने हस्तक्षेप कर दरवाजा खुलवाया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने धमकी दी कि जब तक कार नहीं लाई जाएगी, उसे न तो घर में रहने दिया जाएगा और न ही पति से मिलने दिया जाएगा। शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, सोनम निवासी देवपुरा हरिद्वार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 21 अप्रैल 2024 को गाजियाबाद निवासी ध्रुव गुप्ता के साथ हुआ था। विवाह में परिजनों ने लगभग 15 लाख खर्च किए गए थे, इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था।
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आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास सीमा गुप्ता, ससुर सुशील कुमार गुप्ता, देवर कार्तिक गुप्ता और ननद अनुभा अग्रवाल ने दहेज कम लाने का ताना देना शुरू कर दिया। आरोप है कि ससुराल पक्ष कार की मांग को लेकर लगातार मानसिक दबाव बनाता रहा और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करते थे।
9 अगस्त 2024 को सास, पति और देवर ने मिलकर उसके साथ गाली-गलौज की और कार लाने की मांग करते हुए मारपीट की। देर रात उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता किसी तरह थाने पहुंची, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिलने पर उसे निजी अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। घटना के बाद उसने परिवार न्यायालय हरिद्वार में वाद दायर किया। समझौते के बाद फरवरी 2025 में पति उसे किराये के मकान में ले गया, लेकिन वहां भी उत्पीड़न का सिलसिला जारी रहा। आरोप है कि पति शराब के नशे में आए दिन मारपीट करता था, उसका मोबाइल छीन लेता था और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता था।
8 अक्तूबर 2025 को पति ने अपने माता-पिता को बुलाकर एक बार फिर कार की मांग के लिए उसके साथ मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने हस्तक्षेप कर दरवाजा खुलवाया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने धमकी दी कि जब तक कार नहीं लाई जाएगी, उसे न तो घर में रहने दिया जाएगा और न ही पति से मिलने दिया जाएगा। शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

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