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Haridwar News: नाबालिग के अपहरण व यौन शोषण के आरोपी को 20 साल का कारावास

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 27 Apr 2026 06:47 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and sexually abusing a minor
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रोशनाबाद। तेरह वर्षीय लड़की का अपहरण कर शादी का झांसा देकर कई बार यौन शोषण करने के मामले में अपर जिला जज एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 12 फरवरी 2022 को हरकी पैड़ी क्षेत्र में पीड़िता रोजाना की तरह यात्रियों को टीका लगाने के काम से घाट पर गई थी। वहीं, गंगाजल और फूल बेचने वाला एक युवक, जो बिहार का रहने वाला है, पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर पटना के एक गांव में ले गया था। काफी तलाश करने पर दोनों का कोई पता नहीं चला था।
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घटना के पांच दिन बाद पीड़िता की माता ने आरोपी सागर कुमार निवासी ग्राम लाल इमली बाग साधोराम, थाना ग्रामीण पटना, जिला पटना बिहार के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के करीब डेढ़ महीने बाद पुलिस ने आरोपी सागर को रेलवे स्टेशन लक्सर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था।



पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी सागर उसे गांव में ले जाकर शादी कर पत्नी की तरह रखता रहा और उसके साथ कई बार यौन शोषण करता रहा। पुलिस ने आरोपी सागर कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।



सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के साक्ष्यों और बहस को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड राशि जमा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात को देखते हुए चार लाख रुपये मुआवजा राशि एक माह के भीतर प्रदान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजते हुए पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
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