हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपनी संपत्ति पर बेटे की ओर से धोखाधड़ी कर ऋण लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला के बेटे के अलावा लोन एजेंट और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस के कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पुलिस के अनुसार, सुमन जैन पत्नी प्रमोद जैन निवासी सुभाषनगर ज्वालापुर ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके नाम सुभाष नगर, गली नंबर बी-5 में 832 वर्गफुट का मकान है, जिसका खसरा नंबर 80 है। आरोप है कि उनके पुत्र नीरज ने लोन एजेंट साकार गर्ग और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस संपत्ति पर धोखाधड़ी कर ऋण स्वीकृत करा लिया। उन्होंने दावा किया कि लोन दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर तक नहीं हैं, फिर भी पूरी प्रक्रिया को धोखाधड़ी से पूरा कर लिया गया।
बताया कि इस संबंध में उन्होंने अगस्त माह में पहले ज्वालापुर कोतवाली और फिर पुलिस कार्यालय में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी नीरज, लोन एजेंट साकार गर्ग और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।