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Kotdwar News: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत चार युवाओं को अदालत ने परिवीक्षा पर छोड़ा
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पौड़ी। गढ़वाल केंद्रीय विवि के बीजीआर परिसर पौड़ी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत चार युवाओं को मारपीट का दोषी पाया गया। अदालत ने चारों को छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ते हुए सदाचरण पर रहने के लिए आदेशित किया है। चारों को जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 30 हजार का बंध पत्र भी जमा करना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
सहायक अभियाेजन अधिकारी वर्षा ने बताया कि स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता नितिन मलेठा ने 20 मई 2023 को पौड़ी कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि नगर पालिका बरातघर पौड़ी में 19, 20 व 21 मई 2023 को एसएफआई का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। जहां 20 मई 2023 शाम 7 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई। इस दौरान उन्होंने छात्रों को मारने की भी धमकी दी। उन्होंने तहरीर में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल व उनके भाई मंजीत असवाल निवासी अपर चोपड़ा, मनोज रावत निवासी बैंज्वाड़ी और अंकित रावत निवासी न्यू पूल्ड हाउस पौड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की और 22 अप्रैल 2024 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने उक्त को मारपीट का दोषी पाया। अदालत ने दोषियों को 15 सितंबर को जिला प्रोबेशन अधिकारी पौड़ी के दफ्तर में 30 हजार का बंध पत्र जमा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में चारों को आरोप मुक्त कर दिया है।

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सहायक अभियाेजन अधिकारी वर्षा ने बताया कि स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ता नितिन मलेठा ने 20 मई 2023 को पौड़ी कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि नगर पालिका बरातघर पौड़ी में 19, 20 व 21 मई 2023 को एसएफआई का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। जहां 20 मई 2023 शाम 7 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई। इस दौरान उन्होंने छात्रों को मारने की भी धमकी दी। उन्होंने तहरीर में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल व उनके भाई मंजीत असवाल निवासी अपर चोपड़ा, मनोज रावत निवासी बैंज्वाड़ी और अंकित रावत निवासी न्यू पूल्ड हाउस पौड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की और 22 अप्रैल 2024 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने उक्त को मारपीट का दोषी पाया। अदालत ने दोषियों को 15 सितंबर को जिला प्रोबेशन अधिकारी पौड़ी के दफ्तर में 30 हजार का बंध पत्र जमा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में चारों को आरोप मुक्त कर दिया है।