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Nainital News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफीम तस्करी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 19 May 2026 12:48 AM IST
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Accused of International Opium Smuggling Denied Bail
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नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की न्यायालय ने सोमवार को कूरियर एजेंसी के माध्यम से अफीम तस्करी करने के आरोपी नवीन मेहरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अफीम तस्करी का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। यह अफीम इंग्लैंड भेजी जा रही थी।
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एनसीबी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 18 अप्रैल 2026 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआई आफताब अहमद को अंतरराष्ट्रीय अफीम तस्करी की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि श्याम इंटरप्राइजेज जगदंबा नगर हल्द्वानी से 11 अप्रैल को एक पार्सल दिल्ली भेजा गया जो इंग्लैंड निवासी महिला के लिए बुक किया था। दिल्ली में हुई जांच में इसे संदिग्ध पाया गया। सूचना के बाद आफताब ने एनसीबी देहरादून को सूचना दी। जांच में शांतनु पाल ने कूरियर श्यामा इंटरप्राइजेज हल्द्वानी से भेजने की पुष्टि की। यह भी बताया कि उक्त कूरियर गांधी फार्म कुसुमखेड़ा निवासी नवीन सिंह मेहरा की ओर से भेजा गया।
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उन्होंने इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड भुवन कुड़ाई का लगाया था। टीम की ओर से आरोपी नवीन से पूछताछ की तो दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपी को धरा गया और उसके समक्ष पैकेट को खोला गया। इसमें जूते पाए गए जिसमें रखे एक पैकेट में अफीम पाई गई। मौके पर की गई तौल में 230 ग्राम अफीम पाई गई जो वाणिज्यिक मात्रा में थी। पुलिस की ओर से आरोपी नवीन मेहरा को गिरफ्तार कर रिपोर्ट दर्ज की गई। सोमवार को न्यायालय के समक्ष आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की दलील और सबूत का हवाला देने के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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