Uttarakhand: हाईकोर्ट ने ठुकराई नियमितीकरण की मांग, अपील की गई खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
Published by: गायत्री जोशी
Updated Fri, 17 Apr 2026 02:51 PM IST
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सार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संविदा कर्मचारी प्रवीण सिंह राणा की विशेष अपील निरस्त करते हुए नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी।
नैनीताल हाईकोर्ट।
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