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Nainital News: शक्ति संवाद में किशोरियों ने कानूनी अधिकारों को भी जाना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 01:42 AM IST
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In Shakti Samvad, adolescent girls also learned about their legal rights.
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नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रशांत जोशी के निर्देशन में मंगलवार को सचिव प्राधिकरण तथा सिविल जज सीनियर डिविजन पारुल थपलियाल की ओर से राज्य अतिथि गृह नैनीताल में किशोरियों को विधिक जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना भीमताल, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने शक्ति संवाद कार्यक्रम में मौजूद किशोरियों को उनके विधिक अधिकार, नि:शुल्क विधिक सहायता समेत अन्य जानकारी दी गई। इस दौरान उन्हें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ होने वाली घरेलू हिंसा में न्यायालय की ओर से महिलाओं को संरक्षण दिया जाता है। यह अधिनियम लड़कों और लड़कियों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। यहां बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉ. रेनू मर्तोलिया, डॉ. पल्लवी, डॉ. लता आदि रहीं।
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