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Haldwani: बंधक जमीन को दोबारा बेचकर 1.35 करोड़ का लोन हड़पने का मामला, पति-पत्नी पर FIR दर्ज

माई सिटी रिपोर्टर Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 09 Apr 2026 10:06 AM IST
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सार

नैनीताल बैंक में बंधक रखी जमीन को अवैध रूप से दोबारा बेचकर 1.35 करोड़ रुपये का लोन लेने का मामला सामने आया है।

loan of Rs 1.35 crore by mortgaging the land and then sold it
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

लालकुआं के किशनपुर सरकुलिया व हल्द्वानी के बमौरी मल्ली स्थित 415.43 वर्ग मीटर जमीन नैनीताल बैंक में बंधक रखकर पहले 1.35 करोड़ रुपये का लोन लिया फिर उसी भूमि का दूसरे को बैनामा कर दिया गया। जब खाता मार्च 2024 में एनपीए में हुआ तो बैंक ने तफ्तीश की। फर्जीवाड़ा सामने आने पर जनवरी 2025 में शाखा प्रबंधक ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र और हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। एसीजेएम के आदेश के बाद मंगलवार रात आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।

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एसीजेएम की अदालत में दाखिल वाद में दि नैनीताल बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सुरेश चंद्र ने बताया कि लालकुआं के किशनपुर सरकुलिया निवासी सुरेश चंद्र जोशी व उनकी पत्नी सरिता जोशी ने तीन जुलाई 2020 को ग्राम किशनपुर सरकुलिया के 230 वर्ग मीटर एवं ग्राम बमौरी मल्ली तहसील हल्द्वानी में 285.43 वर्ग मीटर जमीन को बंधक रखकर बैंक से 1.35 करोड़ रुपये ऋण लिया।

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ऋण का खाता 30 मार्च 2024 को एनपीए श्रेणी में आया तो बैंक ने नोटिस भेजे लेकिन आरोपियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बैंक ने बंधक रखी संपत्ति की जानकारी ली तो पता चला कि ऋण लेने के आठ माह बाद ही 27 नवंबर 2020 को किशनपुर सरकुलिया की जमीन गलत तथ्यों के आधार पर गैर कानूनी तरीके से देवकी देवी को बेच दी गई।

हल्द्वानी कोतवाली और एसएसपी को प्रार्थनापत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर शाखा प्रबंधक ने कोर्ट का रुख किया। इसके बाद एसीजेएम के आदेश पर आरोपी सुरेश चंद्र जोशी और सरिता जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी की गई।

बैंक में बंधक संपत्ति को दुबारा से बेचने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूर्व में जो तहरीर आई थी उसकी जानकारी नहीं है। जांच शुरू कर दी गई है। - मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी

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