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High Court: आयुक्त की नियुक्ति मामले में प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश

अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 09 Jan 2026 10:11 AM IST
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सार

दिव्यांग कल्याण बोर्ड में आयुक्त की नियुक्ति न होने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिए।

nstructions issued to dispose of the representation in the matter of the commissioner's appointment
सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के बनाए गए गठित बोर्ड में अभी तक आयुक्त की नियुक्ति न किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई के बाद राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार बृज मोहन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में दिवियांग कल्याण बोर्ड में अभी तक आयुक्त की नियुक्ति नही की गई है और वहां पर सरकार के ही अधिकारी कार्य कर रहे हैं। जबकि दिव्यांग कल्याण बोर्ड कहता है कि इसमें ऐसे अधिकारी नियुक्त होंगे जिन्हें दिव्यांगजनों के पुनर्वास सहित उनके कठिनाइयों की जानकारी हो ताकि दिव्यांगजनो की समस्याओं का हल निकाला जा सके।

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High Court: आयुक्त की नियुक्ति मामले में प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश
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