हाईकोर्ट: काउंसलिंग में मूल प्रमाणपत्र न होने के मामले में अभ्यर्थी को राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
Published by: गायत्री जोशी
Updated Fri, 30 Jan 2026 02:01 PM IST
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सार
काउंसलिंग के दौरान मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने पर बाहर किए गए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के पुनः सत्यापन का अवसर देकर राहत दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट।

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