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Pauri News: हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Fri, 27 Feb 2026 05:43 PM IST
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पौड़ी। पत्थर से वार कर युवक की हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और पांच जार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला सत्र न्यायाधीश पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया है।
मामला 26 जून 2021 का है। थाना थलीसैंण क्षेत्र के चोरखिंडा गांव में एक दुकान के पास हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि ग्रामीण मनोहर सिंह उर्फ मनोज ने गुस्से में आकर रामपाल सिंह के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामपाल को पहले स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर हुआ जहां 28 जून 2021 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां बिला देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हुआ कि रामपाल की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए जिनमें प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक और जांच अधिकारी शामिल थे। गवाहों के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है।
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मामला 26 जून 2021 का है। थाना थलीसैंण क्षेत्र के चोरखिंडा गांव में एक दुकान के पास हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि ग्रामीण मनोहर सिंह उर्फ मनोज ने गुस्से में आकर रामपाल सिंह के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामपाल को पहले स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर हुआ जहां 28 जून 2021 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां बिला देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हुआ कि रामपाल की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई।
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अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए जिनमें प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक और जांच अधिकारी शामिल थे। गवाहों के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है।