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Pauri News: युवती की मौत के मामले में डंपर चालक दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Mon, 27 Apr 2026 04:59 PM IST
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- जून 2024 की घटना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने सुनाया फैसला
पौड़ी। सड़क हादसे में युवती की मौत के मामले में आरोपी डंपर चालक को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में मृतका पार्वती के भाई आशीष रावत निवासी ग्राम गाड का महरगांव ने 28 जून 2024 को कोतवाली पौड़ी में डंपर चालक आशीष कठैत पर लापरवाही से व तेज वाहन चलाने का आरोप लगाया था। बताया था कि 28 जून को उनकी बहन पार्वती अपने परिचित विकास कुमार के साथ बाइक पर बैठकर कंप्यूटर सीखने पौड़ी आ रही थी। इसी बीच पौड़ी के अपर चोपड़ा मोहल्ले के प्रार्थना भवन के पास सुबह करीब 9.15 बजे सामने से आ रहे डंपर ने कथित रूप से टक्कर मार दी। हादसे में पार्वती की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया व 18 दिसंबर 2024 को मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी बाइक चालक विकास कुमार ने अदालत में बताया कि सड़क पर मोड़ और चढ़ाई थी, डंपर धीरे-धीरे अपनी साइड से आ रहा था। मोड़ पर ट्रक देखकर उसने अचानक ब्रेक लगाया जिससे बाइक फिसल गई और पार्वती डंपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गई। जांच अधिकारी ने भी डंपर को सही दिशा में चलाया जाना पाया था। अदालत ने माना कि दुर्घटनास्थल ढलान और तीव्र मोड़ वाला क्षेत्र था ऐसे में डंपर की तेज गति होना स्वाभाविक नहीं था। अभियोजन के गवाहों ने भी वाहन की गति 20 से 30 किमी प्रतिघंटा बताई। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लापरवाही सिद्ध करने में असफल रहा। इस आधार पर अदालत ने आरोपी डंपर चालक को दोषमुक्त कर दिया।
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पौड़ी। सड़क हादसे में युवती की मौत के मामले में आरोपी डंपर चालक को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में मृतका पार्वती के भाई आशीष रावत निवासी ग्राम गाड का महरगांव ने 28 जून 2024 को कोतवाली पौड़ी में डंपर चालक आशीष कठैत पर लापरवाही से व तेज वाहन चलाने का आरोप लगाया था। बताया था कि 28 जून को उनकी बहन पार्वती अपने परिचित विकास कुमार के साथ बाइक पर बैठकर कंप्यूटर सीखने पौड़ी आ रही थी। इसी बीच पौड़ी के अपर चोपड़ा मोहल्ले के प्रार्थना भवन के पास सुबह करीब 9.15 बजे सामने से आ रहे डंपर ने कथित रूप से टक्कर मार दी। हादसे में पार्वती की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया व 18 दिसंबर 2024 को मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी बाइक चालक विकास कुमार ने अदालत में बताया कि सड़क पर मोड़ और चढ़ाई थी, डंपर धीरे-धीरे अपनी साइड से आ रहा था। मोड़ पर ट्रक देखकर उसने अचानक ब्रेक लगाया जिससे बाइक फिसल गई और पार्वती डंपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गई। जांच अधिकारी ने भी डंपर को सही दिशा में चलाया जाना पाया था। अदालत ने माना कि दुर्घटनास्थल ढलान और तीव्र मोड़ वाला क्षेत्र था ऐसे में डंपर की तेज गति होना स्वाभाविक नहीं था। अभियोजन के गवाहों ने भी वाहन की गति 20 से 30 किमी प्रतिघंटा बताई। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लापरवाही सिद्ध करने में असफल रहा। इस आधार पर अदालत ने आरोपी डंपर चालक को दोषमुक्त कर दिया।

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