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कोई भी पात्र मतदाता न छूटे : संयुक्त मजिस्ट्रेट
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Mon, 25 May 2026 07:27 PM IST
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विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण
पौड़ी। निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सोमवार को प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए व आईटी वॉलेंटियरों ने प्रतिभाग किया।
संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। प्रशिक्षण प्रभारी दीपक रावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आठ जून से शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 व संशोधन के लिए फॉर्म-8 वितरित किए जाएंगे। सत्यापन के दौरान यदि किसी घर में मतदाता उपलब्ध नहीं मिलते हैं तो संबंधित मकान पर पुनः भ्रमण की तिथि अंकित सूचना चस्पा की जाएगी। बीएलओ द्वारा भरे गए प्रपत्रों को दोबारा घर-घर जाकर एकत्र किया जाएगा। एक प्रति संबंधित मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी प्रति निर्वाचन कार्यालय में जमा की जाएगी।
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पौड़ी। निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सोमवार को प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए व आईटी वॉलेंटियरों ने प्रतिभाग किया।
संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। प्रशिक्षण प्रभारी दीपक रावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आठ जून से शुरू किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 व संशोधन के लिए फॉर्म-8 वितरित किए जाएंगे। सत्यापन के दौरान यदि किसी घर में मतदाता उपलब्ध नहीं मिलते हैं तो संबंधित मकान पर पुनः भ्रमण की तिथि अंकित सूचना चस्पा की जाएगी। बीएलओ द्वारा भरे गए प्रपत्रों को दोबारा घर-घर जाकर एकत्र किया जाएगा। एक प्रति संबंधित मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी प्रति निर्वाचन कार्यालय में जमा की जाएगी।