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Pithoragarh News: म्यूल अकाउंट गैंग के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Tue, 11 Aug 2026 11:15 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 11 Aug 2026 11:15 PM IST
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Bail pleas of two accused from 'mule account' gang rejected
पिथौरागढ़। साइबर ठगी में इस्तेमाल म्यूल अकाउंट गैंग के दो अभियुक्तों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। थाना बेड़ीनाग पुलिस ने कुछ दिन पूर्व म्यूल अकाउंट के माध्यम से लाखों रुपये की साइबर ठगी में संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना कर रहे थानाध्यक्ष बेड़ीनाग नरेश कुमार गंगवार ने म्यूल अकाउंट गैंग के गिरफ्तार आरोपी पवन कुमार निवासी पौसा, बेड़ीनाग तथा प्रियांशु कुमार निवासी कुलाखेत, जाड़ापानी हाल निवासी मित्र कॉलोनी काठगोदाम, नैनीताल को कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने
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ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गंगोलीहाट की अदालत में जमानत याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। एसएचओ गंगवार के अनुसार म्यूल अकाउंट मामले में अमनदीप निवासी गणाई गंगोली और हाल निवासी जवाहर ज्योति कॉलोनी काठगोदाम वांछित चल रहा है। उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में गैंग के तार राजस्थान से भी जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। म्यूल अकाउंट में फिलहाल तीन लोगों के खातों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें करीब डेढ़ करोड़ का लेनदेन हुआ है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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बैंक खाता, एटीएम कार्ड किसी को उपयोग के लिए देना अपराध

अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए देना या किराये पर देना अपराध है। साइबर अपराधी ऐसे खातों का उपयोग ठगी की धनराशि के लेनदेन और उसे छिपाने के लिए करते हैं। क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि यदि किसी का खाता इस प्रकार के अपराध में प्रयोग होता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की जा सकती है। उन्होंने लोगों से साइबर ठगी की सूचना तत्काल 1930 पर देने या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अपील की है।
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